मुंबई उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला: स्कूल छोड़ने के बाद भी LC और जनरल रजिस्टर में सुधार संभव शिक्षा अधिकारी (EO) के पास ही सुधार का अधिकार, मुख्याध्यापक खुद बदलाव नहीं कर सकते औरंगाबाद | मुंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि स्कूल छोड़ने या शिक्षा पूरी होने के बाद भी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (Leaving Certificate) और जनरल रजिस्टर में जन्म तारीख, नाम, पिता का नाम या उपनाम जैसी साफ दिखने वाली गलतियों का सुधार किया जा सकता है। यह अधिकार शिक्षा अधिकारी (Education Officer – EO) के पास ही है। यह आदेश Writ Petition No. 8739 of 2026 (सैय्यद सुहाना मुबीन बनाम महाराष्ट्र शासन) में 4 अगस्त 2026 को दिया गया। फैसले की मुख्य बातें सुधार का अधिकार किसके पास? स्कूल छोड़ने के बाद भी जनरल रजिस्टर या सर्टिफिकेट में सुधार करने का अधिकार शिक्षा अधिकारी (EO) के पास है। मुख्याध्यापक (HM) खुद से कोई बदलाव नहीं कर सकते। जरूरी दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा अधिकारी के पास भेजना होता है। शिक्षा अधिकारी के लिखित आदेश के बाद ही रजिस्टर में ए...