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महाराष्ट्र शासनः सरकारी अधिकार्यांच्या पती-पत्नी किंवा जवळच्या नातेवाईकांना थेट अधिपत्याखाली नेमणूक न देण्याचे आदेश

 महाराष्ट्र शासनः सरकारी अधिकार्यांच्या पती-पत्नी किंवा जवळच्या नातेवाईकांना थेट अधिपत्याखाली नेमणूक न देण्याचे आदेश



मुंबई, १४ सप्टेंबर २०२१ – महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी करत सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. यात म्हटले आहे की शासकीय कार्यालयांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदस्थापना करताना संबंधित शासकीय अधिकाऱ्याचे पती/पत्नी अथवा जवळचे नातेवाईक थेट त्या अधिकाऱ्याच्या अधिपत्याखाली नेमले जाणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी.

शासन परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.३९/कार्या १२ अन्वये जारी करण्यात आलेल्या या आदेशात स्पष्ट केले आहे की अशी नेमणूक करणे अपरिहार्य असल्यास, अशा प्रकरणी शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल (एपीएआर) लिहिण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने १२ जुलै २०२१ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकातील सूचना विचारात घ्याव्यात.

ही सूचना सर्व मंत्रालयीन विभाग, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा कोषागार अधिकारी आणि संबंधित कार्यालय प्रमुखांना पाठवण्यात आली आहे. परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०९१४१६३१२९३९०७ असा आहे.

या निर्णयामागे प्रशासनिक निष्पक्षता राखणे आणि हितसंबंधाचा संघर्ष टाळणे हा मुख्य उद्देश असल्याचे समजते. शासनाने याबाबत कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

(स्रोतः महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१) 🙏




maharashtra sarkar: sarkari adhikariyon ke jeevansathi ya karibi rishtedaron ko sidhe unke adhikar mein niyukt na karne ka aadesh


mumbai, 14 september, 2021 – maharashtra sarkar ke general administration department ne ek zaruri circular jaari kiya hai aur sabhi ministerial administrative department ko saaf nirdesh diye han. isme kaha gaya hai ki sarkari office mein adhikariyon aur karmchariyon ka transfer aur posting karte samay is baat ka dhyan rakha jaye ki sambandhit sarkari adhikari ke jeevansathi ya karibi rishtedaron ko sidhe us adhikari ke adhikar mein niyukt na kiya jaye.


sarkari circular number SRV-2021/Pr.No.39/Karya 12 ke tahat jaari is aadesh mein saaf kiya gaya hai ki agar aisi niyukti zaruri ho, to aise mamlon mein sarkari adhikariyon/karmchariyon ki performance appraisal report (APAR) likhne ke baare mein general administration department dwara 12 julai, 2021 ko jaari circular mein diye gaye nirdeshon par dhyan diya jana chahiye.


yah nirdesh sabhi ministerial department, divisional kamishnar, district kalecter, district treasury officer aur sambandhit office ke head ko bheja gaya hai. yah circular maharashtra sarkar ki official website (www.maharashtra.gov.in) par uplabdh karaya gaya hai aur iska reference number 202109141631293907 hai.


is faisle ke peeche mukhya maksad administrative imparciality banae rakhna aur conflict off interest se bachna mana ja raha hai. sarkar ne is sambandh mein sakhti se lagu karne ka nirdesh diya hai.


(sors: maharashtra sarkar general administration department, sarkari circular tarikh 14 september 2021)🙏

महाराष्ट्र सरकार: सरकारी अधिकारियों के जीवनसाथी या करीबी रिश्तेदारों को सीधे उनके अधिकार में नियुक्त न करने का आदेश

मुंबई, 14 सितंबर, 2021 – महाराष्ट्र सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक ज़रूरी सर्कुलर जारी किया है और सभी मिनिस्टीरियल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को साफ़ निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि सरकारी ऑफिस में अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि संबंधित सरकारी अधिकारी के जीवनसाथी या करीबी रिश्तेदारों को सीधे उस अधिकारी के अधिकार में नियुक्त न किया जाए।

सरकारी सर्कुलर नंबर SRV-2021/Pr.No.39/Karya 12 के तहत जारी इस आदेश में साफ़ किया गया है कि अगर ऐसी नियुक्ति ज़रूरी हो, तो ऐसे मामलों में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की परफॉर्मेंस अप्रेज़ल रिपोर्ट (APAR) लिखने के बारे में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा 12 जुलाई, 2021 को जारी सर्कुलर में दिए गए निर्देशों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

यह निर्देश सभी मिनिस्टीरियल डिपार्टमेंट, डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर और संबंधित ऑफिस के हेड को भेजा गया है। यह सर्कुलर महाराष्ट्र सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट (www.maharashtra.gov.in) पर उपलब्ध कराया गया है और इसका रेफरेंस नंबर 202109141631293907 है।

इस फैसले के पीछे मुख्य मकसद एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पर्शियलिटी बनाए रखना और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचना माना जा रहा है। सरकार ने इस संबंध में सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।

(सोर्स: महाराष्ट्र सरकार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सरकारी सर्कुलर तारीख 14 सितंबर 2021)🙏

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          संपादक श्री दयाशंकर गुुुप्ता जी




नोट........ 👉🙏




 दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी, यह आर्टिकल को अंत तक पढ़े होंगे एवं यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा, हैं।और अगर लिखने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें इस के लिए हम आप क्षमा मांगते हैं और हमारे इस आर्टिकल को लाइक करें शेयर करें ? 🙏 जनहित लोकहित के लिए धन्यवाद 🙏


जय संविधान जय भीम जय संविधान का चौथा स्तंभ ने अपने दिल की कुछ प्रमुखताएं या बातें या भावनाएं रखा है अप सभी के बिच में सभी नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत किया है और लिखने में कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा करें लिखने गलती हुई हैं तो क्षमा करना श्री दयाशंकर गुप्ता जी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद🙏


जय हिंद जय भारत जय महाराष्ट्र वंदे मातरम🙏



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