एक देश एक राशन कार्ड: अब कहीं भी ले सकते हैं राशन, इनकार करने पर सख्त कार्रवाई
नई दिल्ली। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अंत्योदय अन्न योजना (AAY) या प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) श्रेणी के पात्र लाभार्थी देशभर में किसी भी राशन दुकान से अपना राशन ले सकते हैं। कोई भी दुकानदार या अधिकारी यह कहकर राशन देने से मना नहीं कर सकता कि “आपका कार्ड हमारी दुकान का नहीं है” या “आपका अंत्योदय कार्ड सिर्फ उसी दुकान पर मान्य है”। ऐसा करना नियमों का सीधा उल्लंघन है।
सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर कोई दुकानदार या अधिकारी राशन देने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राशन कार्ड अब किसी एक जगह या दुकान से बंधा नहीं है। यह लाभार्थियों का कानूनी अधिकार है और ‘एक देश एक राशन कार्ड’ योजना के तहत देशभर में लागू है।
पात्र लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे इस सुविधा का पूरा लाभ उठाएं। अगर कोई दुकानदार राशन देने से मना करता है या अधिकारी टालमटोल करता है, तो संबंधित राज्य सरकार और भारत सरकार के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
भारत सरकार हर पात्र लाभार्थी तक राशन पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकों से अपील है कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और जरूरत पड़ने पर तुरंत अधिकारियों से संपर्क करें।🙏
एक देश, एक राशन कार्ड: अब देशभर में कहीं से भी लें अपना राशन
काम या रोज़गार के सिलसिले में अगर आप अपने राज्य से बाहर रहते हैं, तो राशन लेने के लिए उसी दुकान पर जाना ज़रूरी नहीं है जिसका नाम आपके राशन कार्ड पर दर्ज है।
अगर आप AAY (अंत्योदय अन्न योजना) या PHH (प्राथमिकता घरेलू) श्रेणी के पात्र लाभार्थी हैं, तो One Nation One Ration Card (ONORC) सुविधा के तहत आप देश के किसी भी राशन की दुकान से अपना निर्धारित राशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
यह सुविधा प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। अब रोज़गार के लिए दूसरे राज्य या शहर में रहने पर भी राशन कार्ड के साथ आपकी पात्रता बनी रहती है। आपको पुरानी दुकान पर वापस जाने की ज़रूरत नहीं। बस अपना राशन कार्ड (या आधार से जुड़ी पहचान) लेकर किसी भी अधिकृत राशन दुकान पर जाकर अपना कोटा ले सकते हैं।
सरकार का यह कदम “राशन कार्ड मेरा अधिकार” की भावना को मजबूत करता है। इससे प्रवासी मजदूरों को अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलती है और खाद्य सुरक्षा पूरे देश में एक समान बनी रहती है।
मुख्य बातें:
AAY और PHH श्रेणी के लाभार्थियों के लिए लागू
देशभर की किसी भी FPS (राशन दुकान) से राशन उपलब्ध
काम/रोज़गार के कारण स्थान बदलने पर भी सुविधा जारी
आधार आधारित प्रमाणीकरण से लेन-देन सुरक्षित और आसान
यह सुविधा लाखों प्रवासी परिवारों के लिए जीवन आसान बना रही है। अगर आप भी पात्र हैं, तो अपनी नजदीकी राशन दुकान पर जाकर अपना अधिकार सुनिश्चित करें।🙏
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड: अब देशभर में कहीं भी ले सकते हैं अपना राशन
भारत सरकार की महत्वाकांक्षी ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ (ONORC) योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राथमिकता वाली परिवार (PHH) श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को अब अपने राशन कार्ड पर दर्ज दुकान तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है। वे देश के किसी भी कोने में स्थित किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से अपना निर्धारित राशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
यह सुविधा विशेष रूप से उन प्रवासी मजदूरों, कामगारों और परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो रोजगार या अन्य कारणों से अपने मूल निवास स्थान से दूर रह रहे हैं। अब उनका राशन कार्ड उनके साथ ‘पोर्टेबल’ है। यानी जहां भी वे रहें, वहीं से अपना राशन ले सकते हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी दुकानदार या अधिकारी यह कहकर राशन देने से मना नहीं कर सकता कि “आपका कार्ड हमारी दुकान का नहीं है” या “आपका अंत्योदय कार्ड सिर्फ उसी दुकान पर मान्य है”। ऐसा करना नियमों का उल्लंघन है। अगर कोई दुकानदार या अधिकारी राशन देने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ भारत सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।
याद रखें:
AAY या PHH श्रेणी के पात्र लाभार्थी देशभर में किसी भी राशन दुकान से राशन ले सकते हैं।
राशन कार्ड अब जगह से बंधा नहीं है।
यह आपका कानूनी अधिकार है।
इस सुविधा का पूरा लाभ उठाएं और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। भारत सरकार हर पात्र लाभार्थी तक राशन पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।🙏
दुकानदार या अधिकारी यह नहीं कह सकते कि “आपका राशन जहां का कार्ड है वहां से लो” या “हमारे पास अंत्योदय कार्ड नहीं है, हम नहीं दे सकते”।
कानूनी प्रावधान क्या है?
टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (कंट्रोल) ऑर्डर, 2015 (जिसे 15 जनवरी 2024 को संशोधित किया गया) के तहत यह साफ नियम है।
खंड 4 के उप-खंड (21) में लिखा है:
“खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन जारी किए गए राशन कार्डों के सभी पात्र लाभार्थी, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अधीन बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन के पश्चात् देशभर में किसी भी उचित दर दुकान से अपना अधिकृत खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।”
खंड 10 के उप-खंड (11)(ङ) में स्पष्ट आदेश है:
“कोई भी उचित दर दुकान डीलर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन ऐसे पात्र प्रवासी लाभार्थियों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के लिए मना नहीं करेगा।”
यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जारी किया गया है। यानी यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
अंत्योदय (AAY) कार्ड भी शामिल हैं
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 के तहत प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) दोनों शामिल हैं। इसलिए अंत्योदय कार्ड वाले भी देश के किसी भी ePoS वाले राशन दुकान से अपना हक का राशन ले सकते हैं। दुकानदार यह नहीं कह सकता कि “हमारे पास अंत्योदय कार्ड नहीं चलता”।
पोर्टेबल सिस्टम बंद नहीं है
वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह लागू है। यह बंद नहीं हुई है। प्रवासी मजदूर, छात्र या कोई भी NFSA लाभार्थी (Aadhaar से जुड़े कार्ड के साथ) बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद कहीं भी राशन ले सकता है।
अगर दुकानदार मना करे तो क्या करें?
हेल्पलाइन पर शिकायत करें: 14445 (ONORC) या 1967 (PDS शिकायत)।
मेरा राशन ऐप से नजदीकी FPS खोजें और अपनी पात्रता चेक करें।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी या राज्य के शिकायत पोर्टल पर लिखित शिकायत दर्ज करें।
जरूरत पड़े तो स्थानीय प्रशासन या उपभोक्ता अदालत में भी जा सकते हैं।
निष्कर्ष:
अब राशन कार्ड “एक दुकान” से बंधा नहीं है। देश के किसी भी कोने में जाकर आप अपना हक का राशन ले सकते हैं। दुकानदार या अधिकारी अगर मना करते हैं तो वे नियम तोड़ रहे हैं। नियम आपके पक्ष में है।🙏
आपकी बात बिल्कुल सही है।
सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card – ONORC) योजना के तहत:
AAY (अंत्योदय) और PHH (प्राथमिकता प्राप्त परिवार) श्रेणी के पात्र लाभार्थी
देशभर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop) से अपना राशन ले सकते हैं।
राशन कार्ड अब किसी एक दुकान या जगह से बंधा नहीं है।
दुकानदार या अधिकारी यह कहकर राशन देने से मना नहीं कर सकते कि
“आपका कार्ड हमारी दुकान का नहीं है” या “अंत्योदय कार्ड सिर्फ उसी दुकान पर मान्य है”।
ऐसा करना नियमों का उल्लंघन है।
याद रखें:
आधार से जुड़ा राशन कार्ड और बायोमेट्रिक सत्यापन (अंगूठा/आईरिस) जरूरी है।
आप गेहूँ एक दुकान से और चावल दूसरी दुकान से भी ले सकते हैं (स्प्लिट ट्रांजेक्शन)।
अगर कोई दुकानदार या अधिकारी मना करता है, टालमटोल करता है या मदद नहीं करता, तो
राज्य सरकार या भारत सरकार के खाद्य विभाग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
यह आपका कानूनी अधिकार है। पूरा लाभ उठाएँ।
एक देश एक राशन कार्ड: अब कोई भी पात्र लाभार्थी देशभर की किसी भी राशन दुकान से राशन ले सकता है
भारत सरकार के ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ (ONORC) योजना के तहत अब अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राथमिकता गृहस्थी (PHH) श्रेणी के पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की किसी भी राशन दुकान से अपना राशन ले सकते हैं। राशन कार्ड अब किसी एक दुकान या जगह से बंधा नहीं है। यह हर पात्र लाभार्थी का कानूनी अधिकार है।
अधिकारियों और दुकानदारों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे यह कहकर राशन देने से मना नहीं कर सकते कि “आपका कार्ड हमारी दुकान का नहीं है” या “आपका अंत्योदय कार्ड सिर्फ उसी दुकान पर मान्य है”। ऐसा करना नियमों का सीधा उल्लंघन है। अगर कोई दुकानदार या अधिकारी राशन देने से इनकार करता है, तो भारत सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
लाभार्थियों को याद रखना चाहिए:
AAY या PHH श्रेणी के पात्र लाभार्थी देशभर में किसी भी राशन दुकान से राशन ले सकते हैं।
राशन कार्ड अब जगह से बंधा नहीं है।
दुकानदार या अधिकारी यह नहीं कह सकते कि “आपका राशन जहां का कार्ड है वहां से लो” या “हमारे पास अंत्योदय कार्ड नहीं है, हम नहीं दे सकते”।
अगर कोई अधिकारी दुकानदार का साथ देता है, टालमटोल करता है या शिकायत सुनने से इनकार करता है, तो लाभार्थी राज्य सरकार एवं भारत सरकार के संबंधित विभागों में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
भारत सरकार हर पात्र लाभार्थी तक राशन पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सुविधा का पूरा लाभ उठाएं और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।
आपका अधिकार है — आप अपना राशन कहीं से भी ले सकते हैं।
जय हिंद | जय भारत | जय महाराष्ट्र
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👉 संपादक एवं लेखक: समाज सेवक, RTI कार्यकर्ता👈
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दोस्तों अप सभी पाठकों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने यह आर्टिकल को अंत तक पढ़े होंगे एवं यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा हैं।
संविधान का चौथा स्तंभ ने अपने दिल की कुछ प्रमुखताएं या बातें या भावनाएं रखा है अप सभी के बिच में सभी नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत किया है और लिखने में कोई त्रुटि हुई हैं।
तो क्षमा करें इस के लिए हम आप से क्षमा मांगते हैं। और हमारे इस आर्टिकल को लाइक करें शेयर करें? 🪶🙏
🙏 संपादक व लेखक व अध्यक्ष व RTI आरटीआई कार्यकर्ता
श्री दयाशंकर गुप्ता जी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद🙏
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