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जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026: विलंबित पंजीकरण के नियमों को और सख्त बनाने का प्रस्ताव

 जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026: विलंबित पंजीकरण के नियमों को और सख्त बनाने का प्रस्ताव




केंद्र सरकार ने लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया है। यह विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 में बदलाव करके विलंबित (delayed) जन्म या मृत्यु के पंजीकरण की प्रक्रिया को और कड़ा बनाने का प्रस्ताव करता है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसे मानसून सत्र 2026 के दौरान पेश किया। 









वर्तमान प्रावधान (1969 अधिनियम, 2023 संशोधन के बाद)

धारा 13(3) के तहत एक वर्ष से अधिक विलंब से दी गई सूचना के पंजीकरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत होती है। घटना की सत्यता की जांच और निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद ही पंजीकरण होता है।

प्रस्तावित बदलाव (2026 विधेयक)

विधेयक धारा 13 में नए उप-खंड जोड़कर दो-स्तरीय व्यवस्था बनाता है: 


1 वर्ष से 2 वर्ष की देरी: पंजीकरण केवल जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश से ही संभव होगा। मजिस्ट्रेट घटना की सत्यता की जांच करेगा और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

2 वर्ष से अधिक की देरी: पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate of the First Class) के आदेश से ही संभव होगा। यह आदेश संबंधित क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा घटना की सत्यता की जांच और शुल्क भुगतान के बाद दिया जाएगा।

इससे पहले कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास जो अधिकार थे, उन्हें 2 वर्ष से अधिक के मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंप दिया गया है। उद्देश्य समय पर रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना और झूठे या फर्जी दावों की संभावना को कम करना है। 

विधेयक का उद्देश्य

जन्म और मृत्यु की समय पर सूचना सुनिश्चित करना।

विलंबित मामलों में अधिक जांच और जवाबदेही लाना।

महत्वपूर्ण सांख्यिकी (vital statistics) की विश्वसनीयता बढ़ाना।

नोट: यह विधेयक अभी लोकसभा में पेश किया गया है। इसे कानून बनने के लिए दोनों सदनों से पास होना और राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। 2023 का पिछला संशोधन (राष्ट्रीय/राज्य स्तर के डेटाबेस आदि) पहले से लागू है।🙏

अधिक जानकारी के लिए नजदीकी जन्म मृत्यु विभाग से संपर्क करें धन्यवाद

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       मेरा देश मेरा वतन समाचार 


                    🙏 पत्र के🙏


        संपादक श्री दयाशंकर गुुुप्ता जी


नोट........ 👉🙏


 दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी, यह आर्टिकल को अंत तक पढ़े होंगे एवं यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा, हैं।और अगर लिखने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें इस के लिए हम आप क्षमा मांगते हैं और हमारे इस आर्टिकल को लाइक करें शेयर करें ? 🙏 जनहित लोकहित के लिए धन्यवाद 🙏


जय संविधान जय भीम जय संविधान का चौथा स्तंभ ने अपने दिल की कुछ प्रमुखताएं या बातें या भावनाएं रखा है अप सभी के बिच में सभी नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत किया है और लिखने में कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा करें लिखने गलती हुई हैं तो क्षमा करना श्री दयाशंकर गुप्ता जी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद🙏


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