अनाधिकृत निर्माण की फ्लैटों के दस्तावेज अब रजिस्टर्ड नहीं होंगे महाराष्ट्र सरकार का सख्त आदेश, सब-रजिस्ट्रारों को निर्देश
अनाधिकृत निर्माण की फ्लैटों के दस्तावेज अब रजिस्टर्ड नहीं होंगे महाराष्ट्र सरकार का सख्त आदेश, सब-रजिस्ट्रारों को निर्देश मुंबई, 12 अक्टूबर 2026 महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अनाधिकृत निर्माण की फ्लैटों की बिक्री और हस्तांतरण के दस्तावेजों को रजिस्टर न करने का सख्त आदेश जारी किया है। राजस्व विभाग के इस परिपत्रक में सब-रजिस्ट्रारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना उचित अनुमति के बने भवनों या मंजूर क्षेत्र से अधिक क्षेत्रफल वाली फ्लैटों के दस्तावेज अब दर्ज नहीं किए जाएंगे। राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में 22 सितंबर 2026 को हुई बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद यह परिपत्रक जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना निर्माण परियोजनाएं खड़ी की जा रही हैं और उनमें फ्लैट बेचे जा रहे हैं। कुछ मामलों में मंजूर नक्शे से अधिक क्षेत्रफल वाली फ्लैटों की भी बिक्री हो रही है, जिससे खरीदारों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। अब क्या नहीं होगा रजिस्ट्रेशन परिपत्रक के अनुसार, किसी भी निर्माण परियोजना में फ्लैटों की पहली बिक्री के लिए समझौता, बिक्री ...