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स्कूल छोड़ने के बाद भी ‘एजुकेशन ऑफिसर्स’ (EO) के पास LC/जनरल रजिस्टर ठीक करने का अधिकार है! माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा और सुकून देने वाला फैसला!

 स्कूल छोड़ने के बाद भी ‘एजुकेशन ऑफिसर्स’ (EO) के पास LC/जनरल रजिस्टर ठीक करने का अधिकार है! माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा और सुकून देने वाला फैसला! स्कूल छोड़ने या पढ़ाई पूरी करने के बाद, बहुत से लोग स्कूल सर्टिफिकेट (लीविंग सर्टिफिकेट/जनरल रजिस्टर) पर जन्मतिथि, अपना नाम, पिता का नाम या सरनेम में गलती ठीक करवाने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट जाते हैं। लेकिन एप्लीकेशन यह कहकर रिजेक्ट कर दी जाती है कि “स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया है, इसलिए अब बदलाव नहीं किया जा सकता”। इस पर माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच (रिट पिटीशन नंबर 8739/2026 – सैयद सुहाना मुबीन बनाम महाराष्ट्र सरकार, फैसले की तारीख: 04/08/2026) ने बहुत ही अहम फैसला सुनाया है और सभी मामलों को साफ किया है। 🔹 फैसले में अहम बातें और डिटेल में जानकारी: * 1) ठीक करने का अधिकार किसे है? (एजुकेशन ऑफिसर): * लीगल रेफरेंस: इस जजमेंट के पैराग्राफ 1, 5 और 8 के अनुसार, एजुकेशन ऑफिसर (EO) के पास स्कूल छोड़ने के बाद जनरल रजिस्टर या सर्टिफिकेट में करेक्शन करने का अधिकार है। * प्रोसीजर: स्कूल के हेडमास्टर (HM) के पास खुद से ऐसे ...

ठाणे: जिल्हाधिकारी कार्यालय का सख्त आदेश – सरकारी दफ्तरों में अवैध निजी कर्मचारियों पर पूरी पाबंदी

  ठाणे: जिल्हाधिकारी कार्यालय का सख्त आदेश – सरकारी दफ्तरों में अवैध प्राइवेट खाजगी निजी कर्मचारियों पर पूरी पाबंदी ठाणे। जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, ठाणे ने एक बार फिर सख्त परिपत्रक जारी कर जिला के सभी राजस्व कार्यालयों में अवैध रूप से निजी उम्मीदवार प्राइवेट सगी कर्मचारी) रखने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। जिलाधिकारी राजेश जे. नार्वेकर द्वारा जारी इस परिपत्रक में कहा गया है कि तहसीलदार कार्यालय, मंडल अधिकारी, तलाठी तथा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयों में कई कर्मचारी अवैध रूप से निजी उम्मीदवारों को कार्यालयीन कामकाज के लिए रखते आए हैं। इसके बावजूद शासन तथा आम नागरिकों से लगातार शिकायतें आ रही हैं। परिपत्रक में चेतावनी दी गई है कि इन अवैध कर्मचारियों के कारण: आम नागरिकों, छात्रों, गरीब किसानों और वरिष्ठ नागरिकों को परेशानी होती है। बिल्डरों के काम नियमों को दरकिनार कर जल्दबाजी में करवाए जाते हैं। महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज गायब होने या उनमें हेराफेरी की आशंका रहती है। गोपनीय फाइलों के हैंडलिंग से सरकारी गोपनीयता भंग होती है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब से कि ...

नई दिल्ली। भरत सरकार, केंद्र सरकार सोना-चांदी के खजाने की बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) का खजाना बिलकुल अलग है। इसमें न तो सोना है, न चांदी। यहां हर पात्र व्यक्ति को हर महीने 5 किलो अनाज मिलता है—और वो भी बिल्कुल मुफ्त। खजाना ढूँढने चलें! 🪙🌾

  नई दिल्ली। भरत सरकार, केंद्र सरकार सोना-चांदी के खजाने की बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) का खजाना बिलकुल अलग है। इसमें न तो सोना है, न चांदी। यहां हर पात्र व्यक्ति को हर महीने 5 किलो अनाज मिलता है—और वो भी बिल्कुल मुफ्त। खजाना ढूँढने चलें! 🪙🌾 Slide 1  प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक खजाना ढूँढने चलें? हर महीने मिलने वाला एक सहारा, जो जीवन आसान बनाता है। Slide 2  जवाब: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) ये वो खजाना है जो हर महीने गरीब परिवारों के घर में मुफ्त अनाज लेकर आता है। कोई चार्ज नहीं, सिर्फ राहत! Slide 3 (क्या मिलता है?) ✅ Priority Household (PHH) कार्ड वाले: हर सदस्य को 5 किलो चावल/गेहूं/मोटा अनाज प्रति माह ✅ Antyodaya Anna Yojana (AAY) परिवार: 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह सब बिल्कुल मुफ्त! Slide 4 (कितने लोगों को फायदा?) लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी (देश की आबादी का करीब दो-तिहाई) योजना दिसंबर 2028 तक जारी रहेगी। केंद्र सरकार पूरा खर्च उठा रही है (5 साल में लगभग ₹11.80 लाख करोड़)।...

सूचना अधिकार दिवस पर भिवंडी शिधावाटप कार्यालय में अधिकारियों ने ली शपथ

  सूचना अधिकार दिवस पर भिवंडी शिधावाटप कार्यालय में अधिकारियों ने ली शपथ भिवंडी, ठाणे। सूचना अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में शिधावाटप कार्यालय क्रमांक ३७फ, भिवंडी में सूचना अधिकार दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यालय के सभी अधिकारियों ने सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शपथ ली और नागरिकों के हित में तथा जनहित के लिए कार्य करने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में अधिकारियों ने कहा कि वे पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करते हुए अपना कर्तव्य निभाएंगे। सूचना के अधिकार के माध्यम से जनता को सही जानकारी उपलब्ध कराने और शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया। कार्यक्रम स्थल: शिधावाटप कार्यालय क्र. ३७फ, शासकीय गोदाम क्र. ४, भिवंडी एस.टी. आगार के निकट, भिवंडी, जिला ठाणे, महाराष्ट्र। ई-मेल: ro37F-mh@gov.in इस अवसर पर भिवंडी क्षेत्र के अन्य शिधावाटप कार्यालयों— (१) शिधावाटप कार्यालय ४८ भिवंडी पश्चिम (२) शिधावाटप कार्यालय ४९ भिवंडी पूर्व का भी उल्लेख किया गया। इन कार्यालयों का पता भी शासकीय गोदाम क्र. ४, एस.टी. आगार के निकट, भिवंडी, जिला ठाणे – ४२१३...

जन्म-मृत्यु पंजीकरण में बड़ा बदलाव: अब देरी से रजिस्ट्रेशन के नियम सख्त

 जन्म-मृत्यु पंजीकरण में बड़ा बदलाव: अब देरी से रजिस्ट्रेशन के नियम सख्त नई दिल्ली, 6 अगस्त 2026 भारत सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को लेकर महत्वपूर्ण संशोधन किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने आज आधिकारिक राजपत्र में ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026’ अधिसूचित कर दिया। यह अधिनियम वर्ष 1969 के मूल कानून में बदलाव लाता है और देरी से सूचना देने पर पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक कड़ा बनाता है। क्या है नया प्रावधान? संशोधित धारा 13 के अनुसार: एक वर्ष के बाद लेकिन दो वर्ष के अंदर जन्म या मृत्यु की सूचना दी जाती है, तो पंजीकरण केवल जिला मजिस्ट्रेट, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश से ही संभव होगा। इसके लिए जन्म या मृत्यु की सत्यता की जांच अनिवार्य होगी और निर्धारित फीस भी जमा करनी होगी। दो वर्ष से अधिक देरी होने पर पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जा सकेगा। यहां भी सच्चाई की पुष्टि और फीस का भुगतान जरूरी होगा। कार्यकारी मजिस्ट्रेट की परिभाषा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 14 के अं...

ज्येष्ठ नागरिकांना शासकीय कार्यालयात प्राधान्य: महाराष्ट्र शासन परिपत्रक

 ज्येष्ठ नागरिकांना शासकीय कार्यालयात प्राधान्य: महाराष्ट्र शासन परिपत्रक मुंबई, ४ डिसेंबर २०१४ – महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना विशेष प्राधान्य देण्याबाबत महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी केले आहे. परिपत्रकानुसार, राज्यातील विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये कामकाजासाठी येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना निष्कारण वाट पहावी लागू नये किंवा वारंवार फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. मुख्य सूचना कार्यालयात ज्येष्ठ नागरिकांना अर्ज किंवा कागदपत्रे घेणे/देणे यासाठी प्रथम प्राधान्य द्यावे. अर्ज किंवा कागदपत्रे भरणे ज्येष्ठ नागरिकांना शक्य नसल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांनी सर्वतोपरी सहकार्य करावे. त्यांना कामासाठी अनावश्यक वाट न लागेल आणि वारंवार ये-जा करावी लागणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांबाबत नियमातील अटी व शर्तींच्या अधीन राहून शिघ्र कार्यवाहीसाठी विभागांनी प्राधान्य द्यावे. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.i...

एक देश-एक शिधापत्रिका

 एक देश-एक शिधापत्रिका  मुंबई / महाराष्ट्र | २७ सप्टेंबर २०२६ अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी ‘एक देश-एक शिधापत्रिका’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू ठेवली आहे. पंतप्रधान मा. श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात ही योजना स्थलांतरित कामगार, मजूर आणि इतर पात्र लाभार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. या योजनेचे मुख्य फायदे खालीलप्रमाणे आहेत: स्थलांतरितांसाठी सुविधा – कामानिमित्त राज्याबाहेर जाणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना रेशनचा लाभ आता अधिक सुलभ झाला आहे. आधार प्रमाणीकरण – लाभार्थ्यांची ओळख पटवून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ घेण्यास मदत होते. अन्नसुरक्षा कायम – स्थलांतर झाले तरी पात्र लाभार्थ्यांच्या अन्नसुरक्षेला सातत्य मिळते. स्थलांतरित कामगार, मजूर आणि इतर लाभार्थ्यांसाठी ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची ठरते. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १२ अंकी शिधापत्रिका क्रमांक किंवा आधार क्रमांक आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी नागरिकांनी जवळच्या तहसील कार्यालयास किंवा शिधावाटप कार्यालयास भेट द्यावी. ऑनल...