स्कूल छोड़ने के बाद भी ‘एजुकेशन ऑफिसर्स’ (EO) के पास LC/जनरल रजिस्टर ठीक करने का अधिकार है! माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा और सुकून देने वाला फैसला!
स्कूल छोड़ने के बाद भी ‘एजुकेशन ऑफिसर्स’ (EO) के पास LC/जनरल रजिस्टर ठीक करने का अधिकार है! माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा और सुकून देने वाला फैसला! स्कूल छोड़ने या पढ़ाई पूरी करने के बाद, बहुत से लोग स्कूल सर्टिफिकेट (लीविंग सर्टिफिकेट/जनरल रजिस्टर) पर जन्मतिथि, अपना नाम, पिता का नाम या सरनेम में गलती ठीक करवाने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट जाते हैं। लेकिन एप्लीकेशन यह कहकर रिजेक्ट कर दी जाती है कि “स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया है, इसलिए अब बदलाव नहीं किया जा सकता”। इस पर माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच (रिट पिटीशन नंबर 8739/2026 – सैयद सुहाना मुबीन बनाम महाराष्ट्र सरकार, फैसले की तारीख: 04/08/2026) ने बहुत ही अहम फैसला सुनाया है और सभी मामलों को साफ किया है। 🔹 फैसले में अहम बातें और डिटेल में जानकारी: * 1) ठीक करने का अधिकार किसे है? (एजुकेशन ऑफिसर): * लीगल रेफरेंस: इस जजमेंट के पैराग्राफ 1, 5 और 8 के अनुसार, एजुकेशन ऑफिसर (EO) के पास स्कूल छोड़ने के बाद जनरल रजिस्टर या सर्टिफिकेट में करेक्शन करने का अधिकार है। * प्रोसीजर: स्कूल के हेडमास्टर (HM) के पास खुद से ऐसे ...