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भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका, भिवंडी

भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका, भिवंडी भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका भिवंडी दिनांक 18-12-2025 को भिवंडी निजामपुर शहर मनपा सार्वत्रिक चुनाव 2025-26 के संबंध में महानगरपालिका आयुक्त तथा चुनाव अधिकारी ने सभी चुनाव निर्णय अधिकारी, सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी, पुलिस विभाग और महानगरपालिका के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली।  उक्त बैठक में चुनाव संबंधी किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई। मतदान केंद्रों पर दी जाने वाली सुविधाओं, तथा चुनाव कार्यालयों के लिए कर्मचारी, सामग्री आदि की समीक्षा की गई। आयुक्त ने मतदान केंद्र सूची, तथा मतदान केंद्रवार मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही मतदान केंद्र पर बुर्काधारी महिला मतदाताओं की पहचान के लिए महिला कर्मचारियों की नियुक्ति करने संबंधी निर्देश दिए गए।  इस अवसर पर पुलिस विभाग ने उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट दी।  पुलिस उपायुक्त श्री. शशिकांत बोराटे ने पुलिस निरीक्षकों को निर्देश दिए कि, कल तक सभी राजनीतिक दलों के बैनर, होर्डिंग्स मनपा के प्रभाग अधिकारी हटवा देंगे, उसके बाद भी बैनर, होर्डिंग्स लगे रह...

आयोग में आज आठ नए सूचना आयुक्तों को पद की शपथ दिलाई गई

आयोग में आज आठ नए सूचना आयुक्तों को पद की शपथ दिलाई गई श्री राज कुमार गोयल को आज केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है और उन्होंने आज अपना पदभार ग्रहण किया। आज केंद्रीय सूचना आयोग में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने दो वर्तमान सूचना आयुक्तों, श्रीमती आनंदी रामलिंगम और श्री विनोद कुमार तिवारी की उपस्थिति में आठ नए सूचना आयुक्तों को पद की शपथ दिलाई जिनमें श्री सुरेंद्र सिंह मीना, श्री आशुतोष चतुवेर्दी, श्री स्वागत दास, सुश्री सुधा रानी रेलांगी, श्री पी.आर. रमेश, श्री खुशवंत सिंह सेठी, सुश्री जया वर्मा सिन्हा और श्री संजीव कुमार जिंदल शामिल हैं।                                                 आठ नए सूचना आयुक्तों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि इस प्रकार है: श्री सुरेंद्र सिंह मीना, झारखंड कैडर के 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं। वह झारखंड सरकार के श्री कृष्णा लोक प्रशासन संस्थान में महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंन...

राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के लिए 15 जनवरी को मतदान और 16 जनवरी को मतगणना - राज्य निर्वाचन आयुक्त

 राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के लिए 15 जनवरी को मतदान और 16 जनवरी को मतगणना - राज्य निर्वाचन आयुक्त मुंबई, दि. 15 दिसंबर 2025 बृहन्मुंबई सहित राज्य की 29 महानगरपालिकाओं की सार्वत्रिक चुनावों के लिए 15 जनवरी 2026 को मतदान होगा; जबकि 16 जनवरी 2026 को मतगणना होगी। बृहन्मुंबई महानगरपालिका की 227 सीटों सहित कुल 2,869 सीटों के लिए यह चुनाव हो रहा है। इन सभी महानगरपालिकाओं के क्षेत्रों में आज से आचार संहिता लागू हो गई है, ऐसा ऐलान राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। यहां के सह्याद्री अतिथि गृह में महानगरपालिका चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री वाघमारे बोल रहे थे। आयोग के सचिव सुरेश काकानी इस समय उपस्थित थे। श्री वाघमारे ने बताया कि सभी महानगरपालिकाओं की चुनाव प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले के अधीन रहते हुए लागू की जा रही है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव की अधिसूचना 16 दिसंबर 2025 को जारी होगी। शेष सभी 28 महानगरपालिकाओं की अधिसूचना 18 दिसंबर 2025 को जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया संबंधित म...

टिटवाला गणपति मंदिर की जानकारी और रहस्य

  टिटवाला गणपति मंदिर की जानकारी और रहस्य महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कल्याण तालुका के टिटवाला शहर.....  टिटवाला गणपति मंदिर, जिसे श्री सिद्धिविनायक महागणपति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कल्याण तालुका के टिटवाला शहर में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भगवान गणेश को समर्पित है और मुंबई से करीब 50-60 किमी दूर है। यह मंदिर अपनी पौराणिक कथाओं, इतिहास और मनोकामनाएं पूरी करने की मान्यता के लिए जाना जाता है। मंदिर का इतिहास और कथा यह स्थान महाभारत काल से जुड़ा माना जाता है। यहां ऋषि कण्व का आश्रम था, जिन्होंने शकुंतला को गोद लिया था। शकुंतला का जन्म और पालन-पोषण यहीं हुआ। कथा के अनुसार, शकुंतला ने राजा दुष्यंत से विवाह किया, लेकिन दुष्यंत ने उन्हें भुला दिया (दुर्वासा ऋषि के श्राप से)। शकुंतला की मनोकामना पूरी करने और उनके वैवाहिक जीवन को जोड़ने के लिए गणेश जी ने सपने में आकर मंदिर बनाने का आदेश दिया। शकुंतला ने अपने पुत्र भरत की मदद से इस मंदिर की स्थापना की। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि मंदिर पांडव काल में बना था, जो बाद में नष्ट हो गया। वर्तमान...

सरदार वल्लभभाई पटेल: भारत के लौह पुरुष

 सरदार वल्लभभाई पटेल: भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई झावेरभाई पटेल (31 अक्टूबर 1875 – 15 दिसंबर 1950) भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता, कुशल राजनेता और भारत के प्रथम उप-प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री थे। उन्हें 'लौह पुरुष' (Iron Man of India) और 'अखंड भारत के निर्माता' के नाम से जाना जाता है। उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और नेतृत्व के कारण उन्होंने स्वतंत्रता के बाद 562 रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर भारत को एकजुट बनाया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा जन्म: 31 अक्टूबर 1875, नडियाड (गुजरात) में एक पटidar किसान परिवार में। पिता: झावेरभाई पटेल, माता: लाडबा। उन्होंने स्व-अध्ययन से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की और लंदन से शिक्षा पूरी की। वापस आकर अहमदाबाद में सफल वकालत की। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान महात्मा गांधी से प्रेरित होकर पटेल ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया: खेड़ा सत्याग्रह (1918): किसानों के कर माफी आंदोलन का नेतृत्व। बारडोली सत्याग्रह (1928): ब्रिटिशों द्वारा बढ़ाए गए लगान के खिलाफ सफल आंदोलन। इसकी सफलता पर महिलाओं ने उन्हें 'सरदार' की उपाधि दी। नम...

भारत में यदि कोई सरकारी कर्मचारी (लोक सेवक) आम नागरिक को जानबूझकर परेशान करता है, जैसे दुर्व्यवहार करता है, काम में अनावश्यक देरी करता है, अपमानित करता है या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई दोनों हो सकती है। यह परेशानी की प्रकृति पर निर्भर करता है (जैसे साधारण दुर्व्यवहार, मानसिक प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न या रिश्वतखोरी से जुड़ी

 भारत में यदि कोई सरकारी कर्मचारी (लोक सेवक) आम नागरिक को जानबूझकर परेशान करता है, जैसे दुर्व्यवहार करता है, काम में अनावश्यक देरी करता है, अपमानित करता है या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई दोनों हो सकती है। यह परेशानी की प्रकृति पर निर्भर करता है (जैसे साधारण दुर्व्यवहार, मानसिक प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न या रिश्वतखोरी से जुड़ी)। 1. आपराधिक कार्रवाई (भारतीय दंड संहिता/BNS या अन्य कानूनों के तहत) IPC धारा 166 (अब BNS में समकक्ष): लोक सेवक द्वारा कानून का उल्लंघन करके किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने के इरादे से कार्य करना। उदाहरण: दुर्व्यवहार या अपमान। दंड: 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों। IPC धारा 504: जानबूझकर अपमान करके शांति भंग करने की नीयत। दंड: 2 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों। IPC धारा 506: आपराधिक धमकी। दंड: 2 वर्ष तक (साधारण) या 7 वर्ष तक (गंभीर) कारावास। IPC धारा 509: महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाना (शब्दों, इशारों से)। दंड: 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। यदि रिश्वत मांगना या काम न करने से परेशान करना शामिल है, तो Preventio...

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी)

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी) वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संपर्क विवरण वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थियों को देशभर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से सब्सिडी वाले अनाज प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जिसमें असम हाल ही में शामिल हुआ है। योजना के तहत राशन कार्ड को आधार से सीड करने की आवश्यकता होती है। योजना से संबंधित शिकायतों, जानकारी या सहायता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14445 उपलब्ध है। इसके अलावा, सामान्य PDS हेल्पलाइन नंबर 1967 है। कुछ राज्यों में अतिरिक्त स्थानीय नंबर भी हैं। नीचे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य संपर्क विवरण दिए गए हैं (मुख्यालय का पता, फोन नंबर और ईमेल जहां उपलब्ध)। ये विवरण आधिकारिक स्रोतों से संकलित हैं। यदि आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता है, तो आधार से लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल का उपयोग करें, क्योंकि योजना में...