*सभी पंजीकृत समितियों के लिए अच्छी खबर*
*सभी पंजीकृत समितियों के लिए अच्छी खबर* कल कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक, अब हम बिना कन्वेयंस डीड के जमीन के मालिक होंगे। तो अब आप जल्द ही अपनी जमीन के मालिक बन जाएंगे और जमीन पर मालिक और बिल्डर का मालिकाना हक जल्द ही खत्म हो जाएगा। आप सभी को बधाई। हस्तांतरण विलेख रद्द:- *फ्लैट मालिकों को राजस्व विभाग/नगरपालिका आदि के संपत्ति कार्ड में अपना नाम दर्ज कराना होगा। महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने कल हुई बैठक में इसे सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। नया कानून पारित किया जाएगा, जो कन्वेयंस डीड की प्रक्रिया को सरल बनाएगा। नए कानून का मसौदा कुछ ही हफ्तों में तैयार हो जाएगा और बजट सत्र या महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में अधिनियम को मंजूरी मिल जाएगी। बिल्डर द्वारा भूमि व भवन सहकारी समिति को न देना कानून का उल्लंघन है। यह अपराध धारा 13(1) के अनुसार 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अत: यह अपराध संज्ञेय एवं गंभीर है। महाराष्ट्र में कृषि के बाद निर्माण व्यवसाय दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक कारोबार और रोजगार पैदा करने वाला व्यवसाय है। फरवरी 2015 में, जब महाराष्ट्र सरकार के सहकारी आयुक्त...