शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE-2009) सभी सेक्शन की डिटेल में जानकारी shiksha ka adhikaar adhiniyam, 2009 (rtai-2009) sabhee sekshan kee ditel mein jaanakaaree शिक्षणाचा हक्क कायदा, 2009 (RTE-2009) सर्व कलमांचे सविस्तर स्पष्टीकरण
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE-2009) सभी सेक्शन की डिटेल में जानकारी शिक्षणाचा हक्क कायदा, 2009 (RTE-2009) सर्व कलमांचे सविस्तर स्पष्टीकरण धारा 1 - संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ क्या है: इस धारा में कानून का आधिकारिक नाम, यह कहां लागू होता है और कब से लागू हुआ, यह बताया गया है। स्पष्टीकरण: यह कानून "बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" के रूप में जाना जाता है। पूरे भारत में लागू होता है (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर, जो बाद में जोड़ा गया)। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। उपयोग कैसे करें: कानूनी शिकायत करते समय इस कानून का संदर्भ दें। अपने राज्य में कानून लागू है या नहीं, यह जांचें। स्कूल में प्रवेश से इनकार होने पर इस धारा का उल्लेख करके शिकायत करें। धारा 2 - परिभाषाएं क्या है: इस कानून में उपयोग किए गए महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं। मुख्य परिभाषाएं: बालक: 6 से 14 वर्ष की आयु का लड़का या लड़की। प्रारंभिक शिक्षा: कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। उपयुक्त सरकार: केंद्र/राज्य सरकार जो स्कूल के लिए जिम्मेदार है। स्कूल: सरकारी, सरकारी अनुदानित या अनुदान न ले...