26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से अंगीकृत (adopted) किया था।
यह वह ऐतिहासिक दिन था जब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और इसे स्वीकृत घोषित किया गया। उस दिन संविधान पूरी तरह तैयार हो चुका था और इसे अपनाया गया।
हालाँकि संविधान लागू (enforced/commenced) 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।
इसलिए संक्षेप में:
26 नवंबर 1949: भारतीय संविधान अंगीकृत/अपनाया गया
26 जनवरी 1950: भारतीय संविधान लागू हुआ
इसी कारण हर साल 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस (Constitution Day या सम्विधान दिवस) के रूप में मनाया जाता है (यह परंपरा 2015 से आधिकारिक रूप से शुरू हुई थी)।
26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। यह दिन भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
संविधान सभा और संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें
- *संविधान सभा का गठन*: 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था।
- *संविधान का मसौदा*: संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया गया था।
- *संविधान का अपनाया जाना*: 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ।
- *संविधान की विशेषताएं*: भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें नागरिकों के अधिकारों और सरकार के कामकाज के नियम शामिल हैं।
संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
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संपादक श्री दयाशंकर गुुुप्ता जी
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