Skip to main content

पुलिस किसी भी पत्रकार के सूत्र नहीं पूछ सकती है और न ही कोर्टः डीवाई चंद्रचूर्ण सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अफसरों को दी चेतावनी


पुलिस किसी भी पत्रकार के सूत्र नहीं पूछ सकती है और न ही कोर्टः डीवाई चंद्रचूर्ण



सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अफसरों को दी चेतावनी


रायपुर /नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूर्ण की बेंच ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 19 और 22 के तहत पत्रकारों के मूल अधिकारों की स्वतंत्रता के खिलाफ पुलिस किसी भी पत्रकार के सूत्र नही पूछ सकती है और न ही कोर्ट।


तब तक जब तक कि पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच और पुख्ता सबूत के दर्ज मुकदमे और गवाही की जांच नही हो जाती है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारियों को जमकर निशाना साधा और चेतवानी भी दी।



आज कल देखा जा रहा है कि पुलिस पत्रकारों की स्वतंत्रता हनन कर रही है क्यों कि अधिकतर मामले में पुलिस खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए ऐसा करती है जिस संबंध में उच्च न्यायालय ने अब अपने कड़े रुख दिखाने पर कहा है अगर पुलिस ऐसा करती पाई जाती है तो फिर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।



गौरतलब है कि पत्रकार किसी समाचार के प्रकाशन के लिए अपने सूत्र का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कई बार देखा जाता है कि भ्रष्ट राजनीतिक माफिया एवं पुलिस संगठित अपराध की तर्ज पर पत्रकारों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं जिससे पत्रकारों को काफी परेशानी हो जाती है।



छत्तीसगढ़ में महादेव अप के घोटाले के खुलासे के कारण भोपाल की एक महिला पत्रकार को छत्तीसगढ़ की पुलिस ने दबोचने का भरपूर प्रयास किया था लेकिन उस महिला पत्रकार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था और वह सुप्रीम कोर्ट के इसी दिशा निर्देश का आधार था कि सूत्र के चलते आप किसी पत्रकार को गिरफ्तार नहीं कर सकते । इस खबर को पत्रकारों को ज्यादा से ज्यादा वायरल करने की आवश्यकता है ताकि आप अपने अधिकार के प्रति सजग रहे। ? 

🙏👇👇👇👇👇👇👇👇👇🙏


           देश मेरा वतन समाचार पत्र 


         संपादक श्री दयाशंकर गुुुप्ता जी 





Comments

Popular posts from this blog

30 सितंबर से 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दिया गया हैतक कर लें राशन कार्ड की E-KYC, वरना नहीं मिलेगा फ्री राशन ?

 महाराष्ट्र जिला ठाणे भिवंडी शहर में राशन कार्ड   E-KYC करवाले और व सभी राज्यों में भी नगरीकों E-KYC करें 30 सितंबर से  31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है तक कर लें राशन कार्ड की E-KYC, वरना नहीं मिलेगा फ्री राशन  अगर जिन्होंने राशन कार्ड में ई केवाईसी नहीं किया तो नाम डिलीट हो सकते हैं जल्द से जल्द अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर ई केवाईसी करवा ले अगर राशन कार्ड में ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उसकी जवाबदारी खुद राशन कार्ड धारक होगा ?  घर से दूर रहने वालों की नहीं हो रही है ई-केवाईसी, अब परिवारों को राशन बंद होने का डर घर से दूर रहने वालों की नहीं हो रही है ई-केवाईसी, अब परिवारों को राशन बंद होने का डर जिन लोगों के फिंगर प्रिंट या आई स्कैन नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए अलग से कोई गाइडलाइन नहीं है. बच्चों के आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं हैं. उनकी भी ई-केवाईसी नहीं हो रही है. ओटीपी सिस्टम भी नहीं है. घर से दूर रहने वालों की नहीं हो रही है ई केवाईसी, अब परिवारों को राशन बंद होने का डर  सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित उपभोक्ताओं के लि...

बदल गए राशन कार्ड के सभी नियम, नए नियम जारी

 बदल गए राशन कार्ड के सभी नियम, नए नियम जारी  भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को समय-समय पर फ्री राशन प्रदान किया जाता है, लेकिन हाल ही में सरकार ने राशन वितरण के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं और फ्री राशन का लाभ उठाते हैं, तो यह बदलाव जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में सुधार के लिए यह बदलाव किए हैं, ताकि इस योजना को और अच्छा बनाया जा सके। नए नियमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में जो बदलाव किए हैं, उसके अंतर्गत सभी उपभोक्ताओं को समय पर अपना राशन लेना अनिवार्य होगा। अब राशन कार्ड धारकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही अपना राशन प्राप्त करना होगा, अन्यथा वे उस महीने का राशन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह एक महत्वपूर्ण निर्देश है जिसे केंद्र और राज्य सरकार ने लागू किया है। राशन वितरण में बदलाव पहले राशन उपभोक्ता कुछ महीने तक अपना राशन नहीं लेते थे और बाद में एक साथ दो या तीन महीने का राशन प्राप्त कर सकते थे। लेकिन नए नियमों के तहत यह संभव नहीं होगा। अब उपभोक्ताओं को हर महीने अपना निर्ध...

हाइब्रिड टेक्नोलॉजी फ़ॉर एन्हान्सिंग क्रॉप प्रॉडक्टिविटी नामक विषय पर तीन दिवसीस नैशनल सिम्पोज़ियम (संगोष्ठी) का आयोजन

 हाइब्रिड टेक्नोलॉजी फ़ॉर एन्हान्सिंग क्रॉप प्रॉडक्टिविटी नामक विषय पर तीन दिवसीस नैशनल सिम्पोज़ियम (संगोष्ठी) का आयोजन दि ट्रस्ट फ़ॉर एडवांसमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चरल साइंसेस (टास) द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और सी.जी.आई.ए.आर. के इक्रीसैट (इंडिया), इंटरनैशनल मेज़ एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सैंटर (सिमिट), मैक्सिको; इंटरनैशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, फ़िलिपीन्स और इंडियन सोसाइटी ऑफ़ प्लान्ट जैनेटिक रिसोर्सेस जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी फ़ॉर एन्हान्सिंग क्रॉप प्रॉडक्टिविटी नामक विषय पर तीन दिवसीय एक नैशनल सिम्पोज़ियम (संगोष्ठी) का आयोजन किया जा रहा है। यह संगोष्ठी राजधानी दिल्ली में पूसा कैंपस के एन.ए.एस.सी. कॉम्प्लैक्स में स्थित ए.पी. शिंदे सिम्पोज़ियम (संगोष्ठी) हॉल में 8 से 10 जनवरी - 2025 तक आयोजित की जा रही है। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के प्रिंसिपल सैक्रेट्री, डॉ. पी.के. मिश्रा ने इस संगोष्ठी का शुभारंभ किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक, डॉ. हिमांशु पाठक के साथ प्रॉटेक्शन ऑफ़ प्लान्ट वैराइटीज़ एंड फ़ार्मर्...