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आज 10 जनवरी 2026 है और पूरी दुनिया में विश्व हिंदी दिवस (World Hindi Day / Vishwa Hindi Diwas) बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है

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भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका यंत्रणा मतदान के लिए तैयार

 भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका यंत्रणा मतदान के लिए तैयार भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका दिनांक :09.01.2026 माननीय आयुक्त तथा चुनाव अधिकारी श्री अनमोल सागर (भा.प्र.से.) के नेतृत्व में भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका दिनांक 15 जनवरी, 2026 को होने वाली महानगरपालिका सार्वत्रिक चुनाव के लिए तैयार हो चुकी है तथा मतदान व मतगणना प्रक्रिया के लिए आवश्यक सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मतदान के लिए 820 कंट्रोल यूनिट व 1640 बैलेट यूनिट की जांच व सीलिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है। महानगरपालिका ने कुल 750 मतदान केंद्र तैयार किए हैं। मतदाताओं को मतदान के समय छाया मंडप, पीने के पानी की व्यवस्था तथा वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांगों के लिए डोली व व्हीलचेयर की भी व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र वाली इमारतों में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से प्राथमिक उपचार पेटी की व्यवस्था की गई है तथा आशा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। साथ ही प्रत्येक चुनाव निर्णय अधिकारी के कार्यालय में एक चिकित्सा दल, एम्बुलेंस सहित तैनात किया गया है। शहर में मुस्लिम बहुल क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर पर्द...

शिधावाटप नियंत्रक व संचालक, नागरी पुरवठा (मुंबई आणि ठाणे) राशनिंग नियंत्रक तथा निदेशक नागरी आपूर्ति (मुंबई एवं ठाणे) को अंग्रेजी में "Controller of Rationing and Director Civil Supplies, Mumbai" कहा जाता है और उनका कार्यालय मुंबई एवं ठाणे क्षेत्र में स्थित है। नियंत्रक राशन वितरण एवं संचालक नागरी आपूर्ति, मुंबई व ठाणे का कार्यालय

शिधावाटप नियंत्रक व संचालक, नागरी पुरवठा (मुंबई आणि ठाणे) राशनिंग नियंत्रक तथा निदेशक नागरी आपूर्ति (मुंबई एवं ठाणे) को अंग्रेजी में "Controller of Rationing and Director Civil Supplies, Mumbai" कहा जाता है और उनका कार्यालय मुंबई एवं ठाणे क्षेत्र में स्थित है।   नियंत्रक राशन वितरण एवं संचालक नागरी आपूर्ति, मुंबई व ठाणे का कार्यालय वित्त विभाग के संदर्भ क्र. १ के उपरोक्त दिनांक २७.१२.२०११ के शासन निर्णय के पैरा (३) में पद रिक्त होने से एक वर्ष तक की अवधि के लिए अतिरिक्त कार्यभार देने के अधिकार विभाग प्रमुख को प्राप्त हैं। इसी प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संदर्भित दि. ०५.०९.२०१८ के परिपत्रक के माध्यम से अतिरिक्त कार्यभार देने के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शक सूचनाएं जारी की गई हैं।  नियंत्रक राशन वितरण एवं संचालक नागरी आपूर्ति, मुंबई का कार्यालय, रॉयल इंश्योरेंस बिल्डिंग, १४ जे. टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२० दूरध्वनी क्र.: ०२२ २२८२१४१९, २२८५२८१४ ई-मेल: dycor.ho-mum@gov.in क्र. निशि/आस्था/४-अ/अति.कार्यभार/का.वि.७६४/२०२५/जा. ९८० दिनांक: २४/१२/२०२५ संदर्भ: १) वित्त विभा...

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला Major Supreme Court Verdict सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल

  सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला (19 दिसंबर 2025 को दिया गया, जो जनवरी 2026 में व्यापक रूप से चर्चित हुआ) ठीक वैसा ही है जैसा आपने बताया।  मुख्य बिंदु: ओपन/जनरल कैटेगरी किसी के लिए रिजर्व नहीं है: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि "ओपन कैटेगरी" का मतलब ही "ओपन टू ऑल" है। ये सीटें किसी खास जाति, वर्ग या समुदाय के लिए रिजर्व नहीं हैं। ये पूरी तरह मेरिट पर आधारित हैं। मेरिट पर सेलेक्शन: अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी (SC, ST, OBC, EWS) का उम्मीदवार बिना किसी रिलैक्सेशन या कंसेशन का फायदा उठाए जनरल कैटेगरी के कट-ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाता है, तो उसे ओपन कैटेगरी की सीट पर चुना जा सकता है। उसे रिजर्व्ड कैटेगरी में ही सीमित नहीं किया जा सकता। रिजर्व्ड कैटेगरी के मेरिटोरियस उम्मीदवारों का हक: कोर्ट ने कहा कि सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी का होने की वजह से ऐसे उम्मीदवार को ओपन सीट से बाहर रखना संविधान के आर्टिकल 14 और 16 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है। यह फैसला राजस्थान हाईकोर्ट के एक भर्ती मामले में आया, जहां हाईकोर्ट ने भी यही कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरकरार रखा। जस्टिस दीपांकर दत्त...

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE-2009) सभी सेक्शन की डिटेल में जानकारी shiksha ka adhikaar adhiniyam, 2009 (rtai-2009) sabhee sekshan kee ditel mein jaanakaaree शिक्षणाचा हक्क कायदा, 2009 (RTE-2009) सर्व कलमांचे सविस्तर स्पष्टीकरण

 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE-2009) सभी सेक्शन की डिटेल में जानकारी   शिक्षणाचा हक्क कायदा, 2009 (RTE-2009)  सर्व कलमांचे सविस्तर स्पष्टीकरण धारा 1 - संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ क्या है: इस धारा में कानून का आधिकारिक नाम, यह कहां लागू होता है और कब से लागू हुआ, यह बताया गया है। स्पष्टीकरण: यह कानून "बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" के रूप में जाना जाता है। पूरे भारत में लागू होता है (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर, जो बाद में जोड़ा गया)। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। उपयोग कैसे करें: कानूनी शिकायत करते समय इस कानून का संदर्भ दें। अपने राज्य में कानून लागू है या नहीं, यह जांचें। स्कूल में प्रवेश से इनकार होने पर इस धारा का उल्लेख करके शिकायत करें। धारा 2 - परिभाषाएं क्या है: इस कानून में उपयोग किए गए महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं। मुख्य परिभाषाएं: बालक: 6 से 14 वर्ष की आयु का लड़का या लड़की। प्रारंभिक शिक्षा: कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। उपयुक्त सरकार: केंद्र/राज्य सरकार जो स्कूल के लिए जिम्मेदार है। स्कूल: सरकारी, सरकारी अनुदानित या अनुदान न ले...