केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 मई 2025 को नई दिल्ली में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 मई 2025 को नई दिल्ली में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था।अमित शाह ने निर्देश दिए कि:आरोपपत्र दाखिल करने की समयसीमा: आपराधिक मामलों में 60 से 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो और इसकी सख्त निगरानी की जाए।
दोषसिद्धि दर: जघन्य अपराधों में दोषसिद्धि दर को कम से कम 20% बढ़ाने के प्रयास किए जाएं।ई-समन प्रणाली: ई-समन को और प्रभावी बनाया जाए, जिसकी प्रति स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी मिले।
पुलिस की कार्यकुशलता: नए कानूनों से पुलिस की जवाबदेही और कार्यक्षमता बढ़ेगी, जिसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट हों।तकनीक का उपयोग: डिजिटलीकरण और तकनीकी उपायों का व्यापक उपयोग कर अपराधों पर तेजी से कार्रवाई और न्याय प्रणाली को मजबूत किया जाए।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक के बाद बताया कि दिल्ली सरकार केंद्र के सहयोग से कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि इन कानूनों से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।ये तीन नए कानून, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं।
इनका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक और पीड़ित-केंद्रित बनाना है, जिसमें राजद्रोह जैसे प्रावधानों को हटाकर और तकनीक आधारित प्रक्रियाओं को बढ़ावा देकर सुधार किए गए हैं ?
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