Skip to main content

मुख्यमंत्री ने 100 दिनों के लिए 7 सूत्री कार्ययोजना तैयार की है; प्रशासन को अनुशासन का पाठ मिल रहा है...! 20 जनवरी, 2025



                 महाराष्ट्र सरकार

क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत शासन के विभिन्न विभागों के प्रमाणीकरण/सेवाएँ प्रदान करने का कार्यक्रम






भिवंडी शहर क्षेत्र में प्रारंभ: दिनांक:- 09 फरवरी 2025 जगह -ज्योत्सना नगर, नागांव, गायत्री नगर रोड, अनमोल होटल के पास, भिवंडी जिला-ठाणे  भिवंडी 37 कार्यालय के कर्मचारी चौहान साहेब व कर्मचारी  भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका भिवंडी के CSC व आपले सरकार सेवा केंद्र  चालक ने, बहुत सारी सुविधा नागरिको दि है जैसे ई श्रम कार्ड , आयुष्मान कार्ड आधार कार्ड इसी प्रकार सभी तरह की सुविधा सेवाएं देते हैं इसी प्रकार सभी सीएससी ,केंद्र में यह सुविधा उपलब्ध कराई है सरकार ने सभी को चेतावनी दी है कि जल्दी से जल्दी नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराये CSC वालों ने व कर्मचारी व अधिकारी सभी मिलकर नागरिकों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं

 कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) चालाक, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में काम करने वाले व्यक्ति को कहते हैंसीएससी चालाक, नागरिकों को कई तरह की ऑनलाइन सेवाएं देते हैं.


मुख्यमंत्री ने 100 दिनों के लिए 7 सूत्री कार्ययोजना तैयार की है; प्रशासन को अनुशासन का पाठ मिल रहा है...!

20 जनवरी, 2025

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार, 10 तारीख को “क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 100 दिवसीय कार्ययोजना” विषय पर एक बैठक को संबोधित किया। 07 जनवरी 2025 को उपमुख्यमंत्री (नगरीय विकास, आवास) एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री (वित्त व योजना) अजित पवार व मंत्रिमंडल की उपस्थिति में राज्य के सभी विभागीय आयुक्त, जोनल विशेष पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त, पुलिस आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया गया।

राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों के लिए 100 दिवसीय कार्ययोजना निर्धारित की गई है। इसी तर्ज पर इस बैठक में क्षेत्रीय सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों के लिए अगले 100 दिनों में निम्नलिखित मुद्दों पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं: 1) वेबसाइट, 2) जीवन की सुगमता, 3) स्वच्छता, 4) शिकायत निवारण, 5) कार्य स्थल पर सुविधाएं, 6) निवेश प्रोत्साहन, 7) क्षेत्रीय कार्यालयों का फील्ड विजिट। इस पृष्ठभूमि में, एक सरकारी निर्णय जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि राज्य के सभी क्षेत्रीय सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों को अगले 100 दिनों में कार्ययोजना के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

आइये इस लेख के माध्यम से सात सूत्री कार्ययोजना के बारे में अधिक जानें।

वेबसाइट:-

सभी कार्यालयों को अपनी वेबसाइटों पर जानकारी अद्यतन रखनी चाहिए। कार्यालय की वेबसाइट पर नेविगेट करना आसान होना चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार वेबसाइट को "सक्रिय प्रकटीकरण" शीर्षक के अंतर्गत यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी स्वयं प्रकट करनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वेबसाइट "इंटरैक्टिव" बनी रहे ताकि वेबसाइट के माध्यम से नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध हो सकें। “डेटा सुरक्षा” के संबंध में आवश्यक सावधानियां बरती जानी चाहिए। वेबसाइट को अपडेट रखते हुए उसकी सुरक्षा (साइबर सिक्योरिटी) के संबंध में आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) को जीआईजीडब्ल्यू के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी सूचनाओं को अद्यतन करना चाहिए तथा लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार सभी विभागीय सेवाओं से संबंधित सूचनाओं को वेबसाइट पर अपलोड करने में विभागों की सहायता करनी चाहिए।

जीवन में आसानी:-

नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं को यथासंभव सुगम बनाने के लिए प्रचलित कार्य-पद्धतियों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कम से कम दो सेवाओं को अत्यंत सुगम तरीके से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नागरिकों के दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए।

स्वच्छता:-

सार्वजनिकीकरण, नष्टीकरण एवं विलोपन की प्रक्रिया को प्रचलित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों में प्राथमिकता एवं निरन्तरता से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इसके तहत कार्यालयों में मौजूद अभिलेखों को जांच के बाद सार्वजनिक किया जाना चाहिए तथा आवश्यक न होने पर नष्ट कर दिया जाना चाहिए। साथ ही, सभी अभिलेखों को शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक विविध-2018/प्र.सं.9/18(आर.-वी-का.), दिनांक 15.02.2018 के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए। पुराने एवं बेकार कार्यालय उपकरण (जैसे कंप्यूटर, टेबल, कुर्सियां, अलमारियाँ आदि) का निपटान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, कार्यालयों (विशेषकर पुलिस विभाग से संबंधित) के परिसर में स्थित पुराने और अप्रयुक्त वाहनों को निर्धारित तरीके से बंद किया जाना चाहिए।

शिकायत निवारण:-

कार्यालय को नागरिकों से प्राप्त सभी शिकायतें (जिसमें “आपले सरकार”, “पीजी पोर्टल” भी शामिल हैं) का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए तथा 1 जनवरी, 2025 से पहले लंबित मामले शून्य होने चाहिए। सभी अधिकारियों को कार्यालय में आने वाले आगंतुकों के लिए सप्ताह के प्रत्येक दिन समय आरक्षित करना चाहिए तथा ऐसी सूचनाएं कार्यालय के दृश्य क्षेत्रों में प्रदर्शित की जानी चाहिए। यदि दौरे पर हों तो आगंतुकों से मिलने के लिए अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। "लोकतंत्र दिवस" को तालुका, जिला और संभाग स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। यदि तालुका, जिला और संभाग स्तर पर सुलझाए जा सकने वाले प्रश्नों/समस्याओं का शीघ्र समाधान कर दिया जाए तो नागरिकों को सरकार के पास शिकायत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

कार्य स्थल पर सुख-सुविधाएं:-

कार्यालयों में कर्मचारियों एवं आगंतुकों के लिए पेयजल की उचित एवं स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यालय परिसर के अंदर कार्यालय और शौचालय को कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए साफ रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि शौचालय की हालत खराब है तो उसकी आवश्यक मरम्मत तुरंत कराई जानी चाहिए। कार्यालयों में आने वाले आगंतुकों के लिए एक अच्छी तरह से सुसज्जित प्रतीक्षा कक्ष होना चाहिए। कार्यालयों में सुव्यवस्थित नामपट्टिकाएं और दिशासूचक चिह्न होने चाहिए। कार्यालयों में वातावरण खुशनुमा एवं आनन्ददायक बना रहे, इसके लिए कार्यालय एवं उसके आसपास के सौन्दर्यीकरण के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। इसके लिए आवश्यकतानुसार जिला योजना समिति की निधि से व्यय किया जाए।

निवेश प्रोत्साहन:-

राज्य में औद्योगिक नीति लागू करते समय विभिन्न स्थानों से आने वाले निवेशकों एवं उद्यमियों को प्रोत्साहित करने, अनुकूल वातावरण बनाने तथा निवेश बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएं। व्यापारिक समुदाय के समक्ष आने वाली समस्याओं को उनके संगठनों के साथ चर्चा करके हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। निवेशकों और उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए तथा कानून-व्यवस्था के मुद्दों को प्रभावी ढंग से निपटाया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा:-

अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम दो दिन अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा और निरीक्षण करना चाहिए। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/परियोजनाओं का प्रत्यक्ष दौरा कर उनके कार्यान्वयन एवं प्रगति का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायतों, स्कूलों, आंगनवाड़ियों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों जैसे महत्वपूर्ण घटकों का दौरा किया जाना चाहिए तथा उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी की जानी चाहिए। ग्राम स्तर के कर्मचारियों के अनुभवों, उनके सामने आने वाली कठिनाइयों तथा उनके सुझावों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए तथा तत्काल उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

इस 100 दिवसीय 7 सूत्री कार्ययोजना को 15 अप्रैल, 2025 तक सफलतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए और इसकी रिपोर्ट 20 अप्रैल, 2025 तक हमारे वरिष्ठों को प्रस्तुत की जानी चाहिए, सरकार की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने 13 जनवरी, 2025 को जारी सरकारी निर्णय संख्या: विविध-2025/पीआर.सं.7/आर.वी.का.-1 के माध्यम से कहा।

जिला कलेक्टर अशोक शिंगारे के मार्गदर्शन में ठाणे जिला प्रशासन ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, सभी नगर आयुक्तों, सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, सभी नगर पालिकाओं के मुख्य अधिकारियों के साथ-साथ सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों के विभाग/कार्यालयों के प्रमुखों और कर्मचारियों ने भी इन सात सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करना शुरू कर दिया है। ठाणे जिले के नागरिकों ने प्रशासन के इन सक्रिय प्रयासों का स्वागत किया है।

मनोज सुमन शिवाजी सनप

जिला सूचना अधिकारी

थाने 

🙏👇👇👇👇👇👇👇👇👇🙏

          मेरा देश मेरा वतन समाचार पत्र 


         संपादक श्री दयाशंकर गुुुप्ता जी


नोट........ 


दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी, यह आर्टिकल को अंत तक पढ़े होंगे एवं यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा, जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाइक शेयर व कमेंट जरूर करेंगे । 🙏 जनहित लोकहित के लिए धन्यवाद 🙏

 

 


Comments

Popular posts from this blog

30 सितंबर से 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दिया गया हैतक कर लें राशन कार्ड की E-KYC, वरना नहीं मिलेगा फ्री राशन ?

 महाराष्ट्र जिला ठाणे भिवंडी शहर में राशन कार्ड   E-KYC करवाले और व सभी राज्यों में भी नगरीकों E-KYC करें 30 सितंबर से  31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है तक कर लें राशन कार्ड की E-KYC, वरना नहीं मिलेगा फ्री राशन  अगर जिन्होंने राशन कार्ड में ई केवाईसी नहीं किया तो नाम डिलीट हो सकते हैं जल्द से जल्द अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर ई केवाईसी करवा ले अगर राशन कार्ड में ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उसकी जवाबदारी खुद राशन कार्ड धारक होगा ?  घर से दूर रहने वालों की नहीं हो रही है ई-केवाईसी, अब परिवारों को राशन बंद होने का डर घर से दूर रहने वालों की नहीं हो रही है ई-केवाईसी, अब परिवारों को राशन बंद होने का डर जिन लोगों के फिंगर प्रिंट या आई स्कैन नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए अलग से कोई गाइडलाइन नहीं है. बच्चों के आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं हैं. उनकी भी ई-केवाईसी नहीं हो रही है. ओटीपी सिस्टम भी नहीं है. घर से दूर रहने वालों की नहीं हो रही है ई केवाईसी, अब परिवारों को राशन बंद होने का डर  सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित उपभोक्ताओं के लि...

हाइब्रिड टेक्नोलॉजी फ़ॉर एन्हान्सिंग क्रॉप प्रॉडक्टिविटी नामक विषय पर तीन दिवसीस नैशनल सिम्पोज़ियम (संगोष्ठी) का आयोजन

 हाइब्रिड टेक्नोलॉजी फ़ॉर एन्हान्सिंग क्रॉप प्रॉडक्टिविटी नामक विषय पर तीन दिवसीस नैशनल सिम्पोज़ियम (संगोष्ठी) का आयोजन दि ट्रस्ट फ़ॉर एडवांसमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चरल साइंसेस (टास) द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और सी.जी.आई.ए.आर. के इक्रीसैट (इंडिया), इंटरनैशनल मेज़ एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सैंटर (सिमिट), मैक्सिको; इंटरनैशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, फ़िलिपीन्स और इंडियन सोसाइटी ऑफ़ प्लान्ट जैनेटिक रिसोर्सेस जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी फ़ॉर एन्हान्सिंग क्रॉप प्रॉडक्टिविटी नामक विषय पर तीन दिवसीय एक नैशनल सिम्पोज़ियम (संगोष्ठी) का आयोजन किया जा रहा है। यह संगोष्ठी राजधानी दिल्ली में पूसा कैंपस के एन.ए.एस.सी. कॉम्प्लैक्स में स्थित ए.पी. शिंदे सिम्पोज़ियम (संगोष्ठी) हॉल में 8 से 10 जनवरी - 2025 तक आयोजित की जा रही है। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के प्रिंसिपल सैक्रेट्री, डॉ. पी.के. मिश्रा ने इस संगोष्ठी का शुभारंभ किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक, डॉ. हिमांशु पाठक के साथ प्रॉटेक्शन ऑफ़ प्लान्ट वैराइटीज़ एंड फ़ार्मर्...

बदल गए राशन कार्ड के सभी नियम, नए नियम जारी

 बदल गए राशन कार्ड के सभी नियम, नए नियम जारी  भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को समय-समय पर फ्री राशन प्रदान किया जाता है, लेकिन हाल ही में सरकार ने राशन वितरण के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं और फ्री राशन का लाभ उठाते हैं, तो यह बदलाव जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में सुधार के लिए यह बदलाव किए हैं, ताकि इस योजना को और अच्छा बनाया जा सके। नए नियमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में जो बदलाव किए हैं, उसके अंतर्गत सभी उपभोक्ताओं को समय पर अपना राशन लेना अनिवार्य होगा। अब राशन कार्ड धारकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही अपना राशन प्राप्त करना होगा, अन्यथा वे उस महीने का राशन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह एक महत्वपूर्ण निर्देश है जिसे केंद्र और राज्य सरकार ने लागू किया है। राशन वितरण में बदलाव पहले राशन उपभोक्ता कुछ महीने तक अपना राशन नहीं लेते थे और बाद में एक साथ दो या तीन महीने का राशन प्राप्त कर सकते थे। लेकिन नए नियमों के तहत यह संभव नहीं होगा। अब उपभोक्ताओं को हर महीने अपना निर्ध...