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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को करीब 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने को कहा

  सुप्रीम कोर्ट ने दिया सभी 8 करोड़ ई-श्रम कार्ड धारकों का 2 महीनों के भीतर राशन कार्ड बनने का आदेश


E Shram Card On Ration Card – Overview सभी ई-श्रम कार्ड धारक अपना जल्द से जल्द राशन कार्ड बनाएं सुप्रीम कोर्ट की नई आदेश जाने पूरी जानकारी – E  Shram Card On Ration Card

सुप्रीम कोर्ट की आदेश 2 महीनों के भीतर 8 करोड़ ई-श्रम कार्ड धारकों का राशन कार्ड बने

 अगर आप एक ई-श्रम कार्ड धारक है तथा और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लेबर श्रमिक मजदूर है और अपना ई-श्रम कार्ड बनवा रखे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। नीचे इस आर्टिकल में खुशखबरी से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तृत रूप से प्रदान की है जिसे आप अंत तक पढ़कर जान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी जारी करते हुए यह कहा है कि जितने भी अ-संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लेबर मजदूर हैं उन्हें

E Shram Card On Ration Card बनाया जाए।

नीचे इस आर्टिकल में पूरे विस्तृत रूप से E Shram Card On Ration Card से जुड़ी पूरी जानकारी प्रदान की है जिसे आप अंत तक पढ़कर संपूर्ण जानकारी जान सकते हैं। मिली जानकारी अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर 28.60 करोड़ ई-श्रम कार्ड लाभार्थी है जिन्हें अब हर हाल में राशन कार्ड बनवाना होगा। सुप्रीम कोर्ट की नई आदेश अनुसार ई-श्रम कार्ड धारकों की 2 महीनों के भीतर राशन कार्ड बनाने का आदेश जारी किया है। नीचे इस आर्टिकल में हमने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है जिसे पढ़कर पूरी जानकारी जान सकते हैं।

 लेकिन अब सीधे केंद्र सरकार को यह आदेश जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जितने भी ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई-श्रम कार्ड धारक है उन्हें दो महीनों के भीतर में हर हाल में उनका राशन कार्ड बनाया जाए। यह आदेश इसलिए जारी किया है कि ई-श्रम कार्ड असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रमिक लेबर मजदूर है जिस कारण वर्ष अगर उनका राशन कार्ड नहीं बना है तो जल्द से जल्द राशन कार्ड बनाया जाए।

सभी ई-श्रम कार्ड धारक अपना जल्द से जल्द राशन कार्ड बनाएं सुप्रीम कोर्ट की नई आदेश जाने पूरी जानकारी – E  Shram Card On Ration Card

इस आर्टिकल के पढ़ने वाले वह सभी ई-श्रम कार्ड धारकों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए। नीचे विस्तृत रूप से ई-श्रम कार्ड धारकों के हित में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई आदेश के बारे में पूरी जानकारी बताएं है जिसे आप पढ़ कर जान सकते हैं। E Shram Card On Ration Card की पूरी जानकारी इस आर्टिकल में प्रदान करेंगे ही सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश यह जारी की है कि जितने भी श्रमिक पोर्टल पर ई-श्रम कार्ड धारक रजिस्टर्ड है उन्हें जल्द से जल्द 2 महीने के भीतर उनकी राशन कार्ड बनाया जाए।

नीचे इस आर्टिकल में बताएंगे पूर्ण जानकारी को पढ़कर E Shram Card On Ration Card से जुड़ी पूरी जानकारी जान पाएंगे, साथ ही राशन कार्ड कैसे बना पाए इसकी भी पूरी जानकारी जान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि ई-श्रम कार्ड धारक एक श्रमिक लेबर मजदूर है तथा उनका राशन कार्ड के लाभ अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए। 

इस लिए वैसे ई-श्रम कार्ड धारक जो अभी तक अपना राशन कार्ड नहीं बनवाए हैं वह जल्द से जल्द अब राशन कार्ड बनवा लें।

सुप्रीम कोर्ट की आदेश 2 महीनों के भीतर 8 करोड़ ई-श्रम कार्ड धारकों का राशन कार्ड बने

मिली जानकारी ताजा अनुसार हम आपको बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आर्य हाथों लेते हुए कहा है कि ई-श्रम पोर्टल पर लगभग 28.60 करोड़ ऐसे लाभार्थी है जिसका ई-श्रम कार्ड बना हुआ है और ई-श्रम कार्ड वैसे ही व्यक्तियों का बना है जो और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले एक श्रमिक लेबर मजदूर है। E Shram Card On Ration Card उनका किसी कारणवश अभी तक राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो जल्द से जल्द इनका राशन कार्ड बनकर दिया जाए ताकि उन राशन कार्ड की मदद से सभी प्रकार की लाभ एवं योजनाओं प्राप्त कर सकें।

क्या आप भी ई-श्रम कार्ड धारक है तथा आप एक और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक लेबर मजदूर है तो सुप्रीम कोर्ट की नई आदेश अनुसार यह आर्टिकल आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बताते चले सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश अनुसार सभी ई-श्रम कार्ड धारकों का दो महीनों के भीतर राशन कार्ड बनाने की दिशा निर्देश जारी की है। लेकिन E Shram Card On Ration Card बनाने से पहले इनकी नई ताजा आंकड़ों पर एक नजर जरूर देखें जो कि, इस प्रकार से-

वर्तमान समय में ई पोर्टल पर कुल 28.60 करोड़ ई- श्रमिक लाभार्थी रजिस्टर्ड है

28.60 करोड़ श्रमिक लाभार्थी में से ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है जिसमें से 20.60 करोड़ श्रमिकों का अभी तक राशन कार्ड बना हुआ है, 

बाकी 8 करोड़ ऐसे लाभार्थी है जिनका अभी भी राशन कार्ड नहीं बना हुआ है

वैसे 8 करोड़ सभी आई-श्रम कार्ड धारकों का दो महीना के भीतर राशन कार्ड बनाने का आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा

सारांश

इस आर्टिकल मे, हमने आप सभी को पूरे विस्तार से E Shram Card On Ration Card से जुड़ी पूरी जानकारी प्रदान की है जिसे आप पढ़कर आसानी से जान गए होंगे। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें ई-श्रम पोर्टल पर 28.60 करोड़ लाभार्थी रजिस्टर्ड है जिसमें से 8 करोड़ लाभार्थियों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है वैसे सभी ई-श्रम कार्ड धारों को जल्द से जल्द राशन कार्ड बनाना होगा।


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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को करीब 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को करीब 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने को कहा

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में अनुपालन हलफनामा दाखिल करना होगा। मामले की सुनवाई दो महीने बाद फिर होगी


 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को निर्देश दिया कि वे ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) से बाहर रखे गए लगभग 80 मिलियन प्रवासी श्रमिकों को दो महीने के भीतर राशन कार्ड जारी करें।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में अनुपालन हलफनामा दाखिल करना होगा। मामले की सुनवाई दो महीने बाद फिर होगी।
जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने 20 अप्रैल, 2023 के अपने निर्देश का पालन करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निष्क्रियता पर ध्यान दिया और यही कहा।
ईश्रम पोर्टल पर 286 मिलियन पंजीयक हैं, जिनमें से 206.3 मिलियन राशन कार्ड डेटा पर पंजीकृत हैं। "इसका मतलब है कि ईश्रम पोर्टल पर बाकी पंजीयक अभी भी बिना राशन कार्ड के हैं। राशन कार्ड के बिना, एक प्रवासी/असंगठित मजदूर या उसके परिवार के सदस्य योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं और यहां तक ​​कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ भी नहीं उठा सकते हैं," अदालत ने पिछले अप्रैल में कहा था।
अनावश्यक देरी
मंगलवार को न्यायालय ने अनावश्यक देरी पर चिंता व्यक्त की, जैसे कि न्यायालय के आदेशों का पालन करने से पहले सभी 800 मिलियन राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य करना।
अदालत ने कहा कि ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं का एनएफएसए लाभार्थियों के साथ मिलान पहले ही किया जा चुका है और उस आधार पर पाया गया कि 8 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं और इस प्रकार उन्हें एनएफएसए के तहत खाद्यान्न का लाभ नहीं मिला।
न्यायालय ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार जो भी ई-केवाईसी करना चाहती है, वह उसी समय होनी चाहिए और राशन कार्ड जारी करने के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। एनएफएसए की धारा 3 में परिभाषित कोटा के बावजूद राशन कार्ड जारी किए जाने चाहिए।
यह धारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों के लोगों द्वारा रियायती मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त करने के अधिकार के बारे में बात करती है।
मामले में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 100 मिलियन से अधिक श्रमिकों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम से बाहर रखा जा सकता है, उन्होंने 2011 की जनगणना के पुराने आंकड़ों का हवाला दिया, जो जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखने में विफल रहे।
अदालत ने कहा था कि कल्याणकारी राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक प्रवासी श्रमिक को शीघ्रता से राशन कार्ड सूची में शामिल करे।
अदालत ने अगस्त 2022 में कहा था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिला कलेक्टरों के माध्यम से श्रमिकों तक पहुंच सकते हैं “ताकि ई-श्रम पोर्टल पर अधिक से अधिक पंजीकरण कराने वालों को राशन कार्ड जारी किए जा सकें और उन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ भी शामिल है”।
सर्वोच्च न्यायालय ने तब सरकार को निर्देश दिया था कि वह “इस पर गौर करे और एक फार्मूला और/या उचित नीति/योजना, यदि कोई हो, लेकर आए, ताकि एनएफएसए के तहत लाभ 2011 की जनगणना के आधार पर प्रतिबंधित न हों। और, अधिक से अधिक जरूरतमंद नागरिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ मिले, यह ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय ने कई निर्णयों में क्या देखा और माना है कि ‘भोजन का अधिकार’ संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उपलब्ध एक मौलिक अधिकार है।”

अदालत ने कहा था, "केंद्र सरकार 2011-2021 के दौरान जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों/प्रक्षेपण पर विचार करके इस पर विचार कर सकती है। यह जनसंख्या में वृद्धि का आकलन होगा और अगली सुनवाई की तारीख पर अपना जवाब दाखिल करेगी।"
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण की आवश्यकता पर ध्यान दिलाते हुए अदालत ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे लोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के तहत लाभ प्राप्त कर सकें।
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ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। 
उन्होंने कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड बनाना जरूरी है ताकि सभी प्रवासी श्रमिकों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जा सके।Trending Videos उपायुक्त ने कहा कि पात्र लाभार्थियों की पहचान और उन्हें राशन कार्ड जारी करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कमेटियों का गठन भी किया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों पंचायत निरीक्षक की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव तथा स्थानीय उचित मूल्य की दुकान पर सहकारी सभा के विक्रेता को शामिल किया गया है तथा विकास खंड अधिकारियों को नोडल आफिसर के रूप में शामिल किया गया है ताकि कोई भी प्रवासी श्रमिक राशन कार्ड से वंचित नहीं रह सकें। 
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक जिनका किसी भी राज्य में राशन कार्ड नहीं बना है, ऐसे सभी श्रमिक राशन कार्ड बनाने के लिए पात्र होंगे। इसके लिए उन्हें ई-श्रम कार्ड और आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध करवानी होगी। उपायुक्त ने सभी ग्राम पंचायतों तथा नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में पात्र प्रवासी परिवारों की पहचान में सहयोग सुनिश्चित करें ताकि सभी श्रमिक परिवारों को राशन कार्ड के माध्यम से गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल सके।
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           देश मेरा वतन समाचार पत्र 

         संपादक श्री दयाशंकर गुुुप्ता जी


नोट........ 
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी, यह आर्टिकल को अंत तक पढ़े होंगे एवं यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा, जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाइक शेयर व कमेंट जरूर करेंगे । 🙏  जनहित लोकहित के लिए धन्यवाद 🙏

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